रोहतक सुसाइड केस: दिव्या की जमानत याचिका पर सुनवाई
संक्षिप्त विवरण:
हरियाणा के रोहतक में मगन सुहाग की आत्महत्या के मामले में उसकी पत्नी दिव्या की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने तलाक की स्थिति पर सवाल उठाए।
मुख्य बिंदु:
– दिव्या की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई।
– कोर्ट ने पूछा, पहले पति से तलाक का क्या हुआ?
– दिव्या पर मगन पर दबाव डालने का आरोप।
– मगन ने आत्महत्या से पहले वीडियो बनाकर दिव्या और दीपक को जिम्मेदार ठहराया।
– अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।
रोहतक में मगन सुहाग की आत्महत्या का मामला
हरियाणा के रोहतक में मगन सुहाग ने 18 जून को आत्महत्या कर ली थी। उसकी पत्नी दिव्या की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए।
कोर्ट की सुनवाई का विवरण
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने जांच अधिकारी से पूछा कि दिव्या के खाते से कितने पैसे निकाले गए हैं। जांच अधिकारी ने बताया कि मगन ने दिव्या के खाते में 1 लाख 70 हजार रुपये ट्रांसफर किए थे।
कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि क्या दिव्या की पहली शादी हुई थी और क्या उसका तलाक हुआ था। जांच अधिकारी ने कहा कि उसे तलाक की जानकारी नहीं थी, जबकि दिव्या ने मगन के साथ प्रेम विवाह किया था। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि बिना तलाक के दूसरी शादी संभव नहीं है।
दिव्या के आरोप
दिव्या ने मगन पर आरोप लगाया कि वह पैसे कमाने के लिए उसे दबाव डालता था और उसे तथा उसके बेटे को मारने की धमकी देता था।
अगली सुनवाई
कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को निर्धारित की है, जहां दिव्या के पहले पति के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
इस मामले की जड़ें दिव्या के और मगन के बीच के संबंधों में हैं, जहां दिव्या ने मगन से शादी करने के बाद भी अपने पहले पति के बारे में जानकारी छुपाई थी।
निष्कर्ष
यह मामला न केवल व्यक्तिगत संबंधों का है, बल्कि यह सामाजिक और कानूनी मुद्दों को भी उजागर करता है। अगली सुनवाई में और अधिक तथ्यों का प्रकाशन होगा।